कोटपा एक्ट के तहत सिमगा में दुकानों की जांच, स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती

TEJASWI NATH SONI

March 20, 2026

संयुक्त टीम ने पान ठेला और किराना दुकानों का किया निरीक्षण, नियमों का पालन करने की दी समझाइश

बलौदाबाजार, 20 मार्च 2026। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत सिमगा क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित दुकानों में मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया।

एसडीएम सिमगा अतुल शेट्टे के नेतृत्व में राजस्व एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने स्कूल और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले पान ठेलों और किराना दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जांच की गई।

जांच के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई कि कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

District Bureau Chief BALODA BAZAR

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