छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में नौकरी का झांसा देकर 2 लाख की ठगी, आरोपी पति-पत्नी भाटापारा से गिरफ्तार
भाटापारा (बलौदाबाजार): शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी दंपत्ति को भाटापारा शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में ऑपरेटर के पद पर भर्ती कराने का झांसा देकर एक युवक से ₹2,00,000 की ठगी की थी।
क्या है पूरा मामला? राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव (ग्राम बारगांव) निवासी प्रार्थी डिलेश कुमार साहू (30 वर्ष) ने आरोपी विरेन्द्र साहू और उसकी पत्नी गामिनी साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 13 दिसंबर 2021 को आरोपियों ने डिलेश को पावर होल्डिंग कंपनी में ऑपरेटर की नौकरी लगवाने का झांसा दिया और इसके एवज में ₹2 लाख ले लिए। नौकरी न मिलने और पैसे डूबने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली।
पुलिस की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के निर्देशन में थाना भाटापारा शहर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही बैंक खाता स्टेटमेंट और ऑनलाइन आवेदन की पावती जुटाकर साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद अपराध क्रमांक 63/2025 दर्ज कर धारा 420 (धोखाधड़ी) और 34 (समान उद्देश्य) भादवि के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
आरोपी हिरासत में 18 अगस्त 2026 को पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ और मेमोरेण्डम कथन के दौरान दोनों ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया की गई।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
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विरेन्द्र साहू (34 वर्ष), पिता: स्व. बालमुकुंद साहू
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गामिनी साहू (28 वर्ष), पति: विरेन्द्र साहू
(वर्तमान निवासी: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 01, एलआईजी 41, सड्डू रायपुर)