कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सुनवाई के बाद जारी किया निष्कासन आदेश, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
जांजगीर-चांपा। 29 अक्टूबर 2026 जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांजगीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज, पिता रामधन मिश्रा, निवासी जांजगीर के खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा ने प्रकरण की सुनवाई के बाद उसे एक वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
जांजगीर सहित 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासन
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सिटी कोतवाली जांजगीर द्वारा भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार किया गया था। पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के माध्यम से यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के पश्चात जारी आदेश के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष के लिए जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, जिला बदर की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। इसका उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
जांजगीर कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


