अम्बिकापुर के चर्चित अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा फैसला: मुख्य आरोपी भानू बंगाली को उम्रकैद
अम्बिकापुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संजीव मंडल उर्फ भानू बंगाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने 33 गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत उम्रकैद और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
जंगल में मिला था कार समेत शव गौरतलब है कि 20 अगस्त 2024 को अंबिका स्टील के संचालक के 23 वर्षीय पुत्र अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद अक्षत का शव उसकी कार के साथ चठिरमा के जंगल से बरामद हुआ था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी संजीव मंडल के पास से 3 पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, ₹50,000 नकद और मृतक के जेवर बरामद किए थे।
वैज्ञानिक जांच से खुली झूठे दावों की पोल सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को बचाने के लिए यह मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी कि अक्षत ने खुद अपनी हत्या कराने के लिए उसे सुपारी दी थी। हालांकि, पुलिस द्वारा कराए गए नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग समेत वैज्ञानिक जांचों में आरोपी के इस दावे की पोल पूरी तरह खुल गई। अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी के दावों को खारिज करते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई।