हिरमी शराब दुकान में ओवररेट का पर्दाफाश, जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस—विभाग में मचा घमासान

TOSHAN PRASAD CHOUBEY

June 12, 2026


बलौदाबाजार-भाटापारा। शराब दुकानों पर ओवररेट वसूली का खेल एक बार फिर बेनकाब हुआ है। हिरमी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल की औचक कार्रवाई में निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली पकड़ी गई, जिसके बाद पूरा मामला आबकारी विभाग के लिए सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारी के अनुसार, 28 मई 2026 को उड़नदस्ता दल ने हिरमी दुकान पर छापा मारा। मौके पर हुई जांच में बिलिंग और बिक्री का मिलान किया गया, जिसमें साफ गड़बड़ी सामने आई।
जांच में सामने आया कि विक्रेता देवेंद्र कुमार नेताम द्वारा गोवा स्पेशल व्हिस्की के पाव 120 रुपये की निर्धारित दर के बजाय 130 रुपये में बेचे जा रहे थे। यानी हर पाव पर सीधे 10 रुपये की अतिरिक्त वसूली—जो नियमों को खुली चुनौती देती नजर आई। मामले को गंभीर मानते हुए उड़नदस्ता दल ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
उधर, इस पूरे प्रकरण ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यह पूरा मामला शिथिल नियंत्रण और लापरवाही का नतीजा है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। आयुक्त ने सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है, साथ ही साफ चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी।

प्रबंध संपादक (Managing Editor)

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