हत्या प्रकरण में बड़ी कार्रवाई वर्ष 2024 के दो फरार आरोपी गिरफ्तार

SARJU PRASAD SAHU

January 11, 2026

 

सिमगा | 11 जनवरी 2026 थाना सिमगा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024 में घटित हत्या के एक सनसनीखेज प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम चंदेरी में हुई गंभीर मारपीट की घटना में एक युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों आशीष सिंह ठाकुर एवं सैयद वाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 03 जून 2024 को थाना सिमगा में सूचना प्राप्त हुई थी कि 02 जून 2024 को ग्राम चंदेरी में हुई गंभीर मारपीट की घटना में घायल नंद कुमार पात्रे (उम्र 31 वर्ष) की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, जबकि गोवर्धन पात्रे गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में थाना सिमगा में अपराध क्रमांक 184/2024 धारा 302, 307, 427, 294, 506, 323, 147, 149, 452, 458, 459 एवं 460 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

घटना के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में शामिल 13 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, किंतु दो आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना सिमगा पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की नए सिरे से तलाश शुरू की गई। विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, आरोपियों के रिश्तेदारों एवं जान-पहचान वालों से पूछताछ की गई। साथ ही साइबर सेल की सहायता से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर फरार आरोपियों के मुंगेली में छिपे होने की पुष्टि हुई।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंगेली से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम चंदेरी में गंभीर मारपीट कर हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—

आशीष सिंह ठाकुर, उम्र 30 वर्ष, निवासी कालीमाई वार्ड क्रमांक 14, थाना मुंगेली, जिला मुंगेली

सैयद वाहिद, उम्र 34 वर्ष, निवासी कबीर वार्ड क्रमांक 16, रेस्ट हाउस के सामने, दाउपारा, थाना मुंगेली, जिला मुंगेली

पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को दिनांक 11 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।

सह संपादक

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