गौवंश तस्करी के एक गंभीर मामले में सक्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपराध क्रमांक 275/2025 के तहत दर्ज प्रकरण में मुख्य आरोपी वसीम खान, जो पीकअप वाहन उपलब्ध कराकर गौ-तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामले का विवरण
दिनांक 09.08.2025 को मयंक सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, गौ सेवा समिति सक्ती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम नवापारा खुर्द क्षेत्र में कुछ तस्कर पीकअप वाहन OD-14 AJ-2593 में गाय और बछड़ों को ज़बरदस्ती भरकर बूचड़खाने ले जा रहे थे।
प्रार्थी के अनुसार, जब टीम मौके पर पहुँची, तो हीरालाल यादव उर्फ गदा, अपने साथियों के साथ कई गौवंश को वाहन में जबरन चढ़ा रहा था।
वाहन में भरे हुए कुल 09 गौवंश पाए गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी।
दर्ज़ अपराध
इस घटना पर थाना सक्ती में निम्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया:
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धारा 351(3), बीएनएस
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छत्तीसगढ़ कृषक पशु निवारण अधिनियम 2004—धारा 4, 6, 10
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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960—धारा 11(1)(क), 11(1)(ध)
अब तक की कार्रवाई
✔ मुख्य आरोपी हीरालाल यादव उर्फ गदा यादव, निवासी नवापारा खुर्द — पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
✔ अन्य आरोपी भी गिरफ्तार:
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रवि यादव, उम्र 27 वर्ष
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राजू कुमार यादव, उम्र 33 वर्ष
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दरसराम केंवट, उम्र 53 वर्ष
✔ घटना में प्रयुक्त पीकअप वाहन OD-14 AJ-2593 को जप्त किया गया है।
मुख्य आरोपी वसीम खान की गिरफ्तारी
जांच के दौरान वाहन स्वामी की पहचान वसीम पिता सफीक आलम, उम्र 34 वर्ष, निवासी गुडगुडजोर, थाना बिसरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) के रूप में हुई।
वह प्रारंभ से ही फरार था, जिसकी लगातार पतासाजी चल रही थी।
आज दिनांक 13.11.2025 को पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया।
पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि:
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वह अपने वाहन से विभिन्न स्थानों से गौवंश लाकर
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अपने साथियों के साथ तस्करी करता था,
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और इससे मुनाफा कमाता था।
जांच में संलिप्तता पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
अधिकारीगण का मार्गदर्शन
यह कार्रवाई:
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पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश,
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव के मार्गदर्शन
में की गई।