बलौदाबाजार, 4 नवम्बर 2025
डाक विभाग द्वारा बीमा दावा निपटान न करने के मामले में जिला उपभोक्ता एवं प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए विभाग को मृतिका के हितग्राही को ₹2,00,000 बीमा राशि सहित अन्य व्यय चुकाने का आदेश दिया है।
मामले का विवरण:
ग्राम रवान निवासी राकेश कुमार वर्मा की माता सती बाई वर्मा ने डाक विभाग की संतोष पॉलिसी के तहत बीमा लिया था। मृत्यु के पश्चात परिजनों द्वारा डाक विभाग में दावा प्रस्तुत किया गया, परन्तु विभाग ने यह कहकर दावा निरस्त कर दिया कि पॉलिसी लेते समय तथ्यों को छुपाया गया था।
इसके बाद आवेदक द्वारा मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में प्रस्तुत किया गया।
आयोग का निर्णय:
आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्य हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने दस्तावेजों और सुनवाई के आधार पर माना कि डाक विभाग का दावा निरस्त करना बिना उचित आधार के था और सेवा में कमी पाई गई।
आयोग ने आदेश दिया कि डाक विभाग रायपुर:
-
मृतिका सती बाई वर्मा की ₹2,00,000 बीमा राशि
-
मानसिक क्षति हेतु ₹5,000
-
वाद व्यय हेतु ₹2,000
45 दिनों के भीतर आवेदक को भुगतान करे।
यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।