बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस दिनांक 18.09.2025 आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों को कुल ₹20,000 किया गया अर्थदंड।
पुलिस की कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 02 प्रकरण में पृथक पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड से किया गया दंडित।ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से यातायात शाखा भाटापारा में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में *जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की* जा रही है। चेकिंग अभियान में *यातायात शाखा भाटापारा में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 02 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा इन सभी 02 प्रकरणों में चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 02 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की *संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों को कुल ₹20,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
Shasan prashasan ko bahut dhanyvad Jo is niyam ko lagu kiye aur Badi Shakti Se apna Kam karya kar rahe hain
अगर सच में ऐसे कदम उठाए जाएँ तो देश आगे बढ़ेगा 🌱”