जिला ब्यूरो चीफ महासमुंद/परमेश्वर सोनवानी
Income Tax Return 2025-26 (ITR) भरना इस साल सभी टैक्सपेयर्स के लिए और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ने ITR भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरने के लिए नया मौका मिल गया है। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया, तो लेट फीस व पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत भरा है, जो किसी वजह से समय पर फाइलिंग नहीं कर पाए थे।
हर साल लाखों लोग अंतिम दिन तक रिटर्न नहीं भर पाते, जिससे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का खतरा मंडराता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने बदलाव किया है। लॉकडाउन या तकनीकी दिक्कत जैसी कुछ समस्याओं के कारण पहले भी विस्तार मिलता रहा है, लेकिन इस बार मुख्य वजह आईटीआर फॉर्म्स में कई बदलाव और सिस्टम अपडेट हैं।
सरकार का ये फैसला खास तौर पर सैलरी क्लास, व्यापारी, फ्रीलांसर और अन्य नौकरीपेशा लोगों को आसान और सही तरीके से टैक्स भरने के लिए समय देने के मकसद से लिया गया है। सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने सभी को सलाह दी है कि आखिरी लास्ट मिनट पर पोर्टल पर भीड़ न बढ़ाएं, समय रहते ITR भर दें, ताकि रिफंड क्लेम व आगे की प्रक्रिया सुचारु रूप से हो सके.
इनकम टैक्स रिटर्न 2025-26: डेडलाइन बढ़ी?
2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले आम टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2025 तक अपना रिटर्न फाइल करना था, लेकिन यह समय बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था। जो समय सीमा आज खत्म होने वाला है।
इस बार ITR फॉर्म और उसकी यूटिलिटी में बड़े बदलाव किए गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के पास कम समय था। कई बार टीडीएस का डेटा देर से दिखता है, ऐसे में अब सबको एक्स्ट्रा वक्त दिया गया है। अगर फिर भी किसी ने 15 सितंबर तक रिटर्न नहीं भरा, तो उसे 31 दिसंबर तक ‘लेट फाइलिंग’ (Belated Return) का विकल्प मिलेगा, हालांकि इसमें लेट फीस और ब्याज देना पड़ेगा।
इन Cash Transactions पर आ सकता है Income Tax Notice! जानें लिमिट और नया नियम
सरकार ने पहले ही साफ किया है कि इस बार शायद आगे और डेडलाइन न बढ़ाई जाए, इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि समय पर ही रिटर्न भर दें.
New Rule On Cash Transactions Income Tax
इन Cash Transactions पर आ सकता है Income Tax Notice! जानें लिमिट और नया नियम
इनकम टैक्स रिटर्न 2025-26: मुख्य बातें (ITR Overview Table)
मुख्य पॉइंट/टर्म जानकारी
स्कीम / सुविधा का नाम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2025-26 (Income Tax Return Filing 2025-26)
संबंधित विभाग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT)
डेडलाइन (Final Last Date) संशोधित 15 सितंबर 2025 है जो पहले 31 जुलाई थी। जो आज समाप्त हो जाएगी।
किसके लिए जरूरी सभी इंडिविजुअल्स, HUF, छोटे व्यापारी (Non-audit cases)
लेट फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 (लेट फीस लगेगी) रिवाइज/अपडेट रिटर्न तारीख 31 मार्च 2030 (स्पेशल केस में) वजह डेडलाइन बढ़ने की फॉर्म और यूटिलिटी में बड़े बदलाव, Stakeholder की दिक्कतें
फीस/पेनल्टी नियम 1000/5000 रुपये लेट फीस एवं ब्याज (सेक्शन 234F)
ITR फाइलिंग डेडलाइन Extension से फायदा
टेक्निकल या डॉक्यूमेंट्स में देरी: फॉर्म या डॉक्युमेंट सही होने में अगर देर भी लगी, तो अब थोड़ा और समय मिल गया है.
टीडीएस क्रेडिट लेट दिखा: कई बार टीडीएस डिटेल जून तक सही अपडेट नहीं होती, अब मिलता सही समय.
आसान फाइलिंग: पोर्टल में अपडेट्स और प्री-फिल्ड डिटेल्स से प्रक्रिया और आसान हुई है.रिफंड जल्दी मिलेगा: समय से फाइल करने वालों को रिफंड जल्दी मिलता है.
किन्हें मिल रहा ITR फाइलिंग में नया मौका?
अब जिन लोगों का अकाउंट ऑडिट जरूरी नहीं है (जैसे नौकरीपेशा, छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर etc.), उनके लिए यह नई डेट लागू है। छोटे कारोबार या छोटे घर मालिक (HUF) भी इसका फायदा ले सकते हैं.
जिन्हें ऑडिट कराना जरूरी है (ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन या कंपनियां), उनके लिए अलग तारीख है—31 अक्टूबर 2025।
ITR भरना क्यों जरूरी है?
कानूनी बाध्यता: आयकर कानून के अनुसार निर्धारित सीमा से ज्यादा कमाई वालों को ITR भरना जरूरी है.
पेनल्टी से बचाव: डेडलाइन मिस करने पर लेट फीस, ब्याज और नोटिस का संकट.
लोन, वीजा में मदद: ITR slip, बैंक लोन, वीजा, क्रेडिट कार्ड में जरूरी होती है.
ITR कैसे भरे? (संक्षिप्त गाइड) आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें.अपनी प्रोफाइल की जांच करें—नाम, पैन, बैंक डिटेल्स अपडेट कर लें.Correct ITR फॉर्म चुनें: (ITR-1, 2, 3 वगैरह). सैलरी वालों के लिए आमतौर पर ITR-1.ऑनलाइन फॉर्म भरें या ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करें.सारे जरूरी डॉक्यूमेंट (फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, FD, TDS आदि) रखें.फाइल सबमिट करने के बाद Aadhaar OTP या EVC से verify करें.Status periodically चेक करते रहें.
मुख्य बातें – बुलेट लिस्ट
1. 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है डेडलाइन.
2.सुधारने/लेट फाइलिंग का समय 31 दिसंबर 2025 तक मिलेगा (लेट फीस लग सकती है).
3.डेडलाइन न चुकें, वरना 1000-5000 रुपये तक लेट फीस लगेगी.पोर्टल 24×7 खुला है; कस्टमर केयर, लाइव चैट फैसिलिटी भी उपलब्ध है.जल्द फाइलिंग करने वालों को Tax Refund भी जल्दी मिलता है.
4.ITR फॉर्म में इस बार बड़े बदलाव हुए हैं—नया फॉर्म देखने के बाद ही भरें.बैंक लोन, पासपोर्ट, वीजा, बड़ी खरीदारी में ITR slip अति आवश्यक है.
5.जल्दबाजी में गलत फाइलिंग करने पर बार-बार सुधार का चांस मिलेगा, लेकिन लेट फीस से बचना सलाह है.