शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई, 14 दुकानों पर जुर्माना

TEJASWI NATH SONI

March 13, 2026

बलौदाबाजार, 13 मार्च 2026। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में संचालित दुकानों में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया।

राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बलौदाबाजार शहर के स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्थित पान ठेला और किराना दुकानों की जांच की। इस दौरान 100 मीटर की परिधि में नशीले पदार्थों की बिक्री करने पर 14 दुकानों और ठेलों पर कार्रवाई की गई। नगर पालिका द्वारा संबंधित दुकानदारों से समन शुल्क भी वसूल किया गया।

जांच टीम ने बताया कि स्कूल-कॉलेजों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में भी इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी और जिले के अन्य नगरीय निकायों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

District Bureau Chief BALODA BAZAR

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