स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सज रहा था जुआ फड़: पिथौरा पुलिस ने मारा छापा, 7 जुआरी रंगे हाथ गिरफ्तार; बाइक व नगदी समेत 55 हजार से अधिक का मशरूका जब्त

BIRENDRA KUMAR SEN

November 6, 2026

स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सज रहा था जुआ फड़: पिथौरा पुलिस ने मारा छापा, 7 जुआरी रंगे हाथ गिरफ्तार; बाइक व नगदी समेत 55 हजार से अधिक का मशरूका जब्त

महासमुंद/पिथौरा। जिले में अवैध गतिविधियों और जुए के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिथौरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शीतला मंदिर के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे ताश के पत्तों पर दांव लगा रहे 7 जुआरियों को रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपियों के पास से नगदी, ताश पत्ती और एक बाइक समेत कुल 55,400 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 05 नवंबर को थाना पिथौरा पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि गौरी-गौरा चौक, शीतला मंदिर के पास स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुछ लोग एकत्र होकर रुपये-पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखते ही जुआरियों में हड़कंप मच गया, जिन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया।

नगदी व बाइक जब्त तलाशी के दौरान जुआरियों के संयुक्त कब्जे से 5,400 रुपये नगद, 52 पत्ती ताश और घटनास्थल से एक पुरानी पल्सर मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 06 HD 4345, अनुमानित कीमत 50,000 रुपये) जब्त की गई। इस प्रकार पुलिस ने कुल 55,400 रुपये की संपत्ति बरामद की।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

  1. सुखीराम ठाकुर (उम्र 45 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 07, पुरानी बस्ती पिथौरा
  2. कृष्ण कुमार ठाकुर (उम्र 22 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 07, पुरानी बस्ती पिथौरा
  3. भगवती डडसेना (उम्र 43 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 10, शीतला मंदिर के पास पिथौरा
  4. गिरधर निषाद (उम्र 27 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 08, पुरानी बस्ती पिथौरा
  5. गोवर्धन निषाद (उम्र 35 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 08, पुरानी बस्ती पिथौरा
  6. शिव पटेल (उम्र 49 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 03, रावणभाठा पिथौरा
  7. शीतल ठाकुर (उम्र 28 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 07, पिथौरा

न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 284/26, धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112 (छोटे संगठित अपराध) के तहत गैर-जमानती मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में जुआ, सट्टा और अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ यह सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा।

जिला रिपोर्टर बलौदा बजार

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