गरियाबंद :- धर्मांतरण के बाद जाति आधारित आरक्षण के लाभ की पात्रता से जुड़े मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने स्वागत किया है। संगठन के जिला संयोजक मोहित साहू ने इसे संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी पात्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिला संयोजक मोहित साहू ने कहा कि आरक्षण का लाभ संविधान और प्रचलित कानूनों में निर्धारित पात्रता के अनुरूप ही दिया जाना चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों की मर्यादा बनाए रखना तथा न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
उन्होंने कहा कि न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कानून का निष्पक्ष पालन आवश्यक है। न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करते हुए समाज में संवैधानिक व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
बजरंग दल जिला गरियाबंद ने जताया आभार,
बजरंग दल जिला गरियाबंद की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। संगठन ने संवैधानिक व्यवस्था और कानून के अनुरूप आरक्षण की पात्रता निर्धारित किए जाने पर जोर दिया।