भंवरपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई: 15 लीटर देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

SARJU PRASAD SAHU

August 4, 2026

बसना। चौकी भंवरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम जोगीदादर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड की और आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की।

ऐसे हुई कार्रवाई

दिनांक 01/08/2026 को चौकी भंवरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम जोगीदादर निवासी एक व्यक्ति अपने खेत के पास बड़ी मात्रा में अवैध शराब बिक्री के लिए रखा हुआ है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत मौका-ए-वारदात के लिए रवाना होकर गवाहों की उपस्थिति में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की।

मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने खेत के पास तलाशी ली तो वहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला। पूछताछ करने पर उसकी पहचान हरीशचंद्र चौहान पिता रूपधर चौहान, उम्र 40 वर्ष, निवासी जोगीदादर, चौकी भंवरपुर, थाना बसना के रूप में हुई।

15 लीटर शराब बरामद

पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब (अनुमानित कीमत 3000 रुपये) बरामद हुई। पुलिस ने बरामद शराब को अपने कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया।

आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया

आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 408/2026 दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के प्रावधान

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत अवैध शराब बनाने, परिवहन, कब्जा या बिक्री करने पर न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 1,00,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस अपराध में बरामद शराब की मात्रा के आधार पर अपराध का कोई अलग वर्गीकरण नहीं है।

पुलिस की सतर्कता से अवैध कारोबार पर लगाम

चौकी भंवरपुर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को अवैध शराब के कारोबार की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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