शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिधौरी में वृहद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित: साइबर अपराध, यातायात नियम और पॉक्सो एक्ट की दी गई जानकारी

BIRENDRA KUMAR SEN

July 23, 2026

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिधौरी में वृहद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित: साइबर अपराध, यातायात नियम और पॉक्सो एक्ट की दी गई जानकारी

गिधौरी/कसडोल:

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिधौरी में विद्यार्थियों और शिक्षकों को विभिन्न सामाजिक, कानूनी एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक ‘वृहद जागरूकता कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। यह विशेष शिविर थाना गिधौरी एवं यातायात शाखा कसडोल की संयुक्त टीम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

​कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने छात्रों व शिक्षकों को जीवन में सतर्कता और सुरक्षा के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया।

​कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति विद्यार्थियों को सतर्क किया।

  • साइबर फ्रॉड एवं डिजिटल अरेस्ट: अधिकारियों ने समझाया कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, यह ठगों का एक नया तरीका है। उन्होंने किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या लालच में न आने की सलाह दी।
  • ‘Mule Account’ से सावधान: विद्यार्थियों को बताया गया कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपने या अपने परिवार के बैंक खातों का उपयोग न करने दें, क्योंकि साइबर ठग अवैध पैसों के लेन-देन के लिए ‘म्यूल अकाउंट’ का इस्तेमाल करते हैं।
  • साइबर हेल्पलाइन 1930: किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की विस्तृत जानकारी दी गई।

​विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान किया:

  • गुड टच – बैड टच: छोटे बच्चों व विद्यार्थियों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर समझाया गया और बिना डरे अपनी बात शिक्षकों या परिजनों से साझा करने को कहा गया।
  • पॉक्सो एक्ट (POCSO Act): बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दी गई।
  • सोशल मीडिया व नशामुक्त जीवन: सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, निजता (Privacy) की रक्षा और नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहकर एक स्वस्थ व अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी गई।

​यातायात शाखा कसडोल की टीम ने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की समझाइश दी।

    • हेलमेट एवं सीटबेल्ट: दुपहिया वाहन चलाते समय हमेशा मानक हेलमेट पहनने की बात कही गई।
    • यातायात नियम: बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, एक गाड़ी पर तीन सवारी बैठने, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ (शराब पीकर वाहन चलाना) के गंभीर परिणामों के प्रति सचेत किया गया।

​कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक वृंद ने थाना गिधौरी और यातायात शाखा कसडोल की संयुक्त टीम का आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया और यातायात नियमों व साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ ली।

जिला रिपोर्टर बलौदा बजार

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