बलौदा बाजार। जिले के शहरी थाना भाटापारा में प्रार्थिया पूर्णिमा साहू निवासी ग्राम बोरतरा थाना लोरमी जिला मुंगेली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसे उसकी सहेली के माध्यम से भाटापारा में GOOD WAY TEAM नाम से संस्था चलाने के बारे में पता चला जहां पर नौकरी में लोगों को ले रहे हैं। तब प्रार्थिया द्वारा उक्त संस्था में संपर्क किया गया, जिसमें संस्था के मैनेजर राहुल नवरंग द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग फीस के नाम पर ₹3000 लिया गया।। इस दौरान कंपनी द्वारा किसी से भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैनेजर राहुल नवरंग द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य लोगों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उसके द्वारा सिलेक्शन हो जाना बताया गया।
तत्पश्चात मैनेजर द्वारा कंपनी में काम करने के लिए ड्रेस, आईडी एवं इंश्योरेंस के लिए 01 घंटे के भीतर ₹28,000 जमा करने के लिए कहा गया। तब प्रार्थिया एवं उसके साथ अन्य लोगों द्वारा द्वारा उक्त रकम कंपनी में जमा किया गया। इसके बाद वह कंपनी में काम करने लगी और एक सप्ताह काम करने के बाद कंपनी द्वारा प्रार्थिया एव अन्य लोगों को बताया गया कि अब तुम लोगों को कपड़ा और कॉस्मेटिक सामान बेचना है और अन्य लोगों को कंपनी में जोड़ने के लिए बोलना है, तभी आप लोगों को पेमेंट मिलेगा, ऐसा कंपनी के लोगों द्वारा बोला गया। इसके बाद प्रार्थिया एवं उसके साथ जुड़े अन्य लोगों को “GOOD WAY TEAM ” कंपनी खोलकर ब्रांच मैनेजर राहुल नवरंग एवं अन्य द्वारा कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी किया जाना पता चला।
“GOOD WAY TEAM “कंपनी भाटापारा के ब्रांच मैनेजर राहुल नवरंग एवं उसमें काम करने वाले अन्य लोगों द्वारा प्रार्थिया, उसकी सहेली एवं अन्य लोगों से कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर कुल ₹31,000-31,000 लेकर धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 139/2025 धारा 318(4),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मैनेजर सहित अन्य आरोपियों के नाम राहुल नवरंग उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पथेरी थाना पथरिया जिला मुंगेली, सुभाष चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी बाबूबवनी थाना गमदिया जिला मधेपुरा बिहार, प्रभात राय दास उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम भरीडीह थाना मरवाही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, कुलेश्वरी साहू उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम अमलडीह थाना लोरमी जिला मुंगेली आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं से ठगी करते हुए रजिस्ट्रेशन फीस, आईडी, इंश्योरेंस आदि के नाम पर रुपए वसूलना स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में सभी चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।संस्था द्वारा ठगी करने का तरीका संस्था का 04 स्कीम था जिसके तहत सभी अभ्यर्थियों से ₹30,000 एवं ₹31,000 की राशि प्राप्त की गई थी, स्कीम के तहत ₹5100 लगाने पर 14% कमीशन, ₹9000 लगाने पर 19% कमीशन, ₹28000 लगाने पर 24% कमीशन एवं ₹46,000 लगाने पर 29% कमीशन मिलता था। पैसा लगाने पर कमीशन मिलने की बात पहले जुडे हुए लोगों को नहीं बताया जाता था। लोगों से पैसा लेने के बाद उन्हें बोला जाता है, कि आप अपने अंदर दो अन्य लोगों को और जोड़ो, फिर उनके द्वारा डाले गए पैसे का कमीशन प्रतिशत के रूप में आप लोगों को मिलेगा। इस प्रकार संस्था से अब तक लगभग 80 लोग जुड़े हुए थे।