कलेक्टर दीपक सोनी की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रमायुक्त ने की त्वरित कार्रवाई
बलौदाबाजार, 28 अक्टूबर 2025। व्यापारियों से कथित रूप से धन वसूली के गंभीर आरोपों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ ने श्रम निरीक्षक रामचरन कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा गठित जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पाया गया कि श्रम पदाधिकारी, बलौदाबाजार में पदस्थ निरीक्षक रामचरन कौशिक द्वारा कार्यक्षेत्र में भ्रमण के दौरान अवैध वसूली एवं अनियमितताएं की गई हैं। रिपोर्ट के आधार पर श्रमायुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत यह कार्रवाई की है।
⚖️ निलंबन अवधि में मुख्यालय निर्धारित
निलंबन अवधि के दौरान श्री कौशिक को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा तथा उनका मुख्यालय श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है।
इस कार्रवाई को शासन की भ्रष्टाचार के प्रति “शून्य सहनशीलता” नीति का उदाहरण माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की अनियमितताओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
📌 मुख्य बिंदु:
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व्यापारियों से अवैध वसूली के आरोपों की जांच में दोषी पाए गए श्रम निरीक्षक
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श्रमायुक्त ने नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से किया निलंबन
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निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय रहेगा
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मुख्यालय निर्धारित — श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर