
बलौदाबाजार, 16 अक्टूबर 2025।
आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देश पर, कलेक्टर दीपक सोनी एवं जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में कुल 52 बल्क लीटर अवैध शराब (18 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला एवं 34 बल्क लीटर हाथभट्टी महुआ शराब) जब्त की गई। जब्त शराब की कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹16,800 बताई गई है।
📍 पहली कार्रवाई
दिनांक 14 अक्टूबर को थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत ग्राम सिंगारपुर में आबकारी टीम ने दबिश देकर आरोपी विकास कुमार ध्रुव पिता दिलहरन ध्रुव के कब्जे से 18 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जब्त किया, जिसकी कीमत ₹10,000 आँकी गई।
📍 दूसरी कार्रवाई
दिनांक 15 अक्टूबर को थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम डमरू में टीम ने आरोपी डहरूराम पिता बोधराम के कब्जे से 24 बल्क लीटर हाथभट्टी महुआ शराब बरामद की, जिसका मूल्य ₹4,800 है।
📍 तीसरी कार्रवाई
इसी प्रकार थाना पलारी अंतर्गत ग्राम वटगन में आरोपिया ढेला बाई सोनवानी पति कार्तिक राम सोनवानी के कब्जे से 10 बल्क लीटर हाथभट्टी महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत ₹2,000 आँकी गई।
सभी मामलों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
🔹 कार्रवाई में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी:
सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, दिनेश कुमार साहू, पी. माधव राव, मुख्य आरक्षक राधागिरी गोस्वामी, नगर सैनिक राजकुमारी पैकरा एवं दुर्गेश्वरी कुर्रे की भूमिका सराहनीय रही।
जिला आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
Prashasan dwara bahut Achcha Karya