ग्राम बिटकुली में मारपीट करने वाले 06 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।

SARJU PRASAD SAHU

June 10, 2025

सरजू प्रसाद साहू।

बालोदबाजार -: पुलिस चौकी करही बाजार दिनांक 10.06.2025 गाली देने से मना करने की बात को लेकर आरोपियों द्वारा एक राय होकर प्रार्थी से किया गया मारपीट।

आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए, अश्लील गाली गलौज कर हाथ मुक्का एवं लोहे के चूड़ा से किया गया मारपीट।

प्रार्थी भीषम यदु द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 07.06.2025 को ग्राम खपरी खार बोर बाड़ी से वह अपने चाचा शत्रुहन यदु के साथ अपनी मोटर साइकिल से वापस घर आ रहा था। कि ग्राम बिटकुली के नहर पुलिया के पास पहुंचा था जहाॅ सडक पर आरोपीगण बैठकर शराब पी रहे थे और गाली गलौच कर रहे थे। प्रार्थी अपनी मोटर सायकल को रोककर गाली देने से मना किया, तो उक्त सभी मिलकर तुम मना करने वाले कौन होते हो कहकर, सभी एक राय होकर, अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं चुड़ा से प्रार्थी के सांथ मारपीट* किया गया। कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 595/2025 धारा 296,115(2),351(2),118(1), 191(2) बी.एन.एस का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन पर चौकी करहीबाजार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण में शामिल सभी 06 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा गुस्से में आकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौज कर, उसके साथ मारपीट करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में सभी 06 आरोपियों को आज दिनांक 09.06.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने पर जिला जेल बलौदाबाजार में निरूद्ध किया गया है।

आरोपियों के नाम-

1. शाबीर मोह. उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बिटकुली चौकी करहीबाजार

2. कमलेश महंती उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम पाटन पु.सहायता केन्द्र निपनिया थाना भाटापारा ग्रामीण

3. गोपाल उर्फ़ गोवर्धन जायसवाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पाटन, पु.सहा. के. निपनिया थाना भाटापारा ग्रामीण

4. सफी मोहम्मद उम्र 48 साल निवासी ग्राम बिटकुली चौकी करहीबाजार

5. मनहरण ध्रुव उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बिटकुली चौकी करहीबाजार

6. इंद्र कुमार ध्रुव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बिटकुली चौकी करहीबाजार

सह संपादक

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