बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर नकेल: अब पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन
बिलासपुर [11.03.2026]
परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब उन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, जिनकी नंबर प्लेट गायब है, टूटी हुई है या निर्धारित मानकों (HSRP) के अनुरूप नहीं है।
बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे वाहनों को कतई ईंधन न दें।
- सीसीटीवी से निगरानी: पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस विभाग वाहनों की निगरानी करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
- HSRP अनिवार्य: जिन वाहनों पर ‘हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (HSRP) नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द इसे लगवाने की चेतावनी दी गई है।
- जुर्माना और जब्ती: बिना नंबर या गलत नंबर प्लेट के साथ पकड़े जाने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ वाहन को मौके पर ही जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
”सड़क सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना नंबर वाले वाहन न केवल नियमों को तोड़ते हैं, बल्कि किसी दुर्घटना या अपराध की स्थिति में उन्हें ट्रैक करना असंभव हो जाता है। यह पहल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।” — यातायात पुलिस अधीक्षक
जनता से अपील: प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए तुरंत अपने वाहनों पर वैध नंबर प्लेट लगवाएं और यातायात नियमों का पालन करें।