कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

SARJU PRASAD SAHU

January 21, 2026

बलौदाबाजार।  21 जनवरी 2026 कलेक्टर दीपक सोनी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन में जिले के शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जानकारी देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री मंजू तिवारी एवं मिशन शक्ति महिला हब की जिला मिशन समन्वयक सुश्री प्रीति नवरत्न द्वारा विशाल मेगा मार्ट, आशीष कलेक्शन तथा रिलायंस ट्रेड्स का भ्रमण कर कर्मचारियों एवं प्रबंधन को अधिनियम के उद्देश्य, अधिकारों एवं दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन कराया गया तथा पोर्टल पर पंजीयन कर समिति के सदस्यों को ऑनबोर्ड किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थलों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करना तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र संस्थानों से अधिनियम के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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