जिले में बिना अनुमति बोर खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो बोरवेल मशीनों को जब्त किया है। जब्त मशीनों को संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सिमगा के ग्राम दामाखेड़ा में अवैध बोर खनन की सूचना पर राजस्व टीम ने तहसीलदार के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहां किसान गेन्दलाल द्वारा अपने खेत में बिना अनुमति बोर खनन कराया जा रहा था। अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बोर मशीन जब्त कर पुलिस थाने को सौंप दिया गया।
इसी प्रकार तहसील कसडोल के ग्राम भदरा में भी अवैध बोर खनन की सूचना पर तहसीलदार विवेक पटेल के नेतृत्व में रात करीब 9 बजे औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महामाया बोरवेल्स द्वारा बिना सक्षम अनुमति के बोर खनन किया जा रहा था। मौके पर मशीन बंद करवाई गई तथा वाहन क्रमांक KASIMA4339 को जब्त कर थाना कसडोल के सुपुर्द किया गया। इस दौरान मशीन मालिक मनोज (निवासी कसडोल) एवं चालक सेहिल से पूछताछ भी की गई।
प्रशासन ने बताया कि कलेक्टर कुलदीप शर्मा द्वारा जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक बिना अनुमति नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना अनुमति बोर खनन करने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।