प्यार के चक्कर में ‘नाबालिग’ को भगाया, अब सलाखों के पीछे कटेगी रातें

BIRENDRA KUMAR SEN

January 29, 2026

प्यार के चक्कर में ‘नाबालिग’ को भगाया, अब सलाखों के पीछे कटेगी रातें

बिलासपुर। प्यार का जुनून जब सिर पर चढ़ता है, तो अक्सर युवा कानून और भविष्य की मर्यादा भूल जाते हैं। ताजा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दोना सागर का है, जहां 19 वर्षीय एक युवक को नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना भारी पड़ गया। अब वह युवक सलाखों के पीछे अपने किए पर पछता रहा है।

क्या है पूरा मामला?

​ग्राम दोना सागर निवासी सुमित कुमार यादव (19 वर्ष) का गांव की ही एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध था। शादी की उम्र न होने के बावजूद, सुमित ने लड़की को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए और उसे लेकर फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर रतनपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

कोरबा में मिली लोकेशन, पुलिस ने दी दबिश

​पुलिस की सघन तलाश के दौरान पता चला कि दोनों कोरबा जिले के पाली में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश देकर नाबालिग किशोरी को बरामद किया और आरोपी सुमित यादव को हिरासत में लिया।

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

​जांच में यह बात सामने आई कि युवक नाबालिग को जबरदस्ती ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। इसके आधार पर पुलिस ने सुमित के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की है:

  • अपहरण (Kidnapping)
  • बलात्कार (Rape)
  • पॉक्सो एक्ट (POCSO Act)

​इन गंभीर धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

एक संदेश युवाओं के नाम:

कानूनन शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य है। भावनाओं में बहकर उठाया गया एक गलत कदम न केवल करियर बर्बाद करता है, बल्कि पूरे परिवार को बदनामी की ओर धकेलता है। नाबालिग के मामले में लड़की की सहमति का भी कोई कानूनी महत्व नहीं होता, इसलिए धैर्य और समझदारी ही एकमात्र विकल्प है।

 

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