बलौदाबाजार, 27 दिसम्बर 2025/
कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 94 हजार रुपये मूल्य की कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन जब्त की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को कसडोल वृत्त अंतर्गत ग्राम मुगलभाटा (थाना राजादेवरी) में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर आरोपी बरत राम यादव पिता पंचराम के कब्जे से 30 बल्क लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद की। जब्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 6,000 रुपये आंका गया है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इसी क्रम में बलौदाबाजार वृत्त अंतर्गत ग्राम सुढेली (थाना बलौदाबाजार) में मुखबिर सूचना के आधार पर तालाब किनारे दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान 40 प्लास्टिक बोरियों में भरी कुल 1200 किलोग्राम महुआ लाहन का मौके पर ही नष्टीकरण किया गया। साथ ही झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 80 बल्क लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब भी जब्त की गई। जब्त शराब का बाजार मूल्य 16,000 रुपये एवं लाहन का मूल्य 72,000 रुपये आंका गया है। इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।
इस संयुक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, पी. माधव राव तथा नगर सैनिक राजकुमार पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला प्रशासन द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।