10 संचालक एवं आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज**
बलौदाबाजार, 03 दिसम्बर 2025/ अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने जिले की पुलिस निरंतर अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में मंगलवार शाम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें होटल, ढाबा, ठेला तथा चखना सेंटर के माध्यम से अवैध रूप से शराब सेवन की सुविधा प्रदान करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई।
अभियान के तहत कुल 10 होटल–ढाबा एवं चखना सेंटर संचालकों को पकड़ा गया, जो न केवल ग्राहकों को बैठकर शराब पीने की सुविधा दे रहे थे, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन को भी प्रोत्साहित कर रहे थे। सभी आरोपियों पर आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि—
“सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन, अवैध चखना सेंटर एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराना कानूनन अपराध है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।”
अभियान में शामिल थाना/चौकी
भाटापारा शहर, हथबंद, सुहेला, चौकी गिरौदपुरी एवं सोनाखान की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम—
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अग्हन बाई धनवार, निवासी वीर नारायणपुर, चौकी सोनाखान
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अमित यदू, निवासी ग्राम सूरजपुरा, थाना भाटापारा ग्रामीण
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राधेश्याम टंडन (35 वर्ष), निवासी ग्राम डोंगरिया, थाना हथबंद
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राजेश कैवर्त (29 वर्ष), निवासी ग्राम कोट, चौकी गिरौदपुरी
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संजय कैवर्त (32 वर्ष), निवासी ग्राम कोट, चौकी गिरौदपुरी
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पंकज साहू (30 वर्ष), निवासी ग्राम रानीजरौद, थाना सुहेला
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डोमार यादव (23 वर्ष), निवासी ग्राम रानीजरौद, थाना सुहेला
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घनश्याम वर्मा (40 वर्ष), निवासी ग्राम भिलौनी
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यामलाल फेकर (53 वर्ष), निवासी ग्राम हिरमी, थाना सुहेला
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रंजीत यादव (29 वर्ष), निवासी ग्राम भिलौनी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन, अवैध बिक्री और चखना सेंटर संचालन पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। आगे भी ऐसे स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी।