भाटापारा, 8 दिसम्बर 2025। थाना भाटापारा शहर पुलिस ने वाहन फाइनेंस की राशि को जमा न कर धोखाधड़ी एवं कूट रचना करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आरोपी द्वारा फाइनेंस राशि का गबन कर आवेदक को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी मोहनलाल साहू, निवासी हथनीपारा वार्ड भाटापारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने मोटरसायकल खरीदने पर ₹92,000 की फाइनेंस राशि बजाज कंपनी में कराई थी। फाइनेंस की शेष किस्त ₹80,000 दिनांक 06.01.2025 को आरोपी आकाश ठाकुर के माध्यम से जमा कर वाहन का फोर–क्लोजर कराने हेतु दी गई थी।
लेकिन आरोपी ने उक्त राशि कंपनी में जमा न कर फर्जी पावती (कूट रचित दस्तावेज) बनाकर स्वयं राशि गबन कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी दिनांक 01.10.2025 से 08.07.2025 तक Sigma Stopping Solution Pvt. Ltd. में मार्किंग एसोसिएट पद पर पदस्थ था और इसी दौरान उसने कई बार फर्जी बिल-पावती तैयार कर किस्त की राशि जमा न करते हुए धोखा किया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 650/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 316(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में जांच कर रहे अधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेज, गवाहों के कथन एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आकाश ठाकुर (28 वर्ष), निवासी सुभाष वार्ड भाटापारा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने फाइनेंस की राशि जमा न कर फर्जी बिल बनाकर रकम खर्च करने की बात स्वीकार की।
पुलिस द्वारा आरोपी को आज न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।