बलौदाबाजार, 5 दिसम्बर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला मुख्यालय से लेकर सभी तहसील मुख्यालयों के न्यायालय परिसर में एक साथ आयोजित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदाबाजार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नेशनल लोक अदालत में निम्न प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा—
न्यायालयों में लंबित प्रकरण :
दीवानी प्रकरण
फौजदारी मामलों में समझौता योग्य प्रकरण
मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण (MACT)
पारिवारिक विवाद
श्रम विवाद
धारा 138 (चेक बाउंस)
किराया तथा बैंक वसूली के मामले
विद्युत चोरी एवं विद्युत बिल संबंधी मामले
भू-अर्जन से संबंधित प्रकरण
राजस्व मामले
अन्य राजीनामा योग्य वाद
प्री-लिटिगेशन (वाद पूर्व) मामले :
बैंक ऋण वसूली
बिजली बिल बकाया
वित्तीय संस्थानों के नोटिस संबंधी मामले
अन्य विवाद जो आपसी सहमति से निपटाए जा सकते हैं
अधिकारियों ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा तेज, किफायती और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। न्यायालयीन फैसले के स्थान पर समझौते से हुए निपटारे से पक्षकारों के बीच मधुर संबंध कायम रहते हैं और भविष्य के तनाव भी समाप्त होते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग अपने लंबित मामलों का निपटारा कराने इस लोक अदालत का लाभ उठाएं।