धान खरीदी 2025–26 : किसानों के लिए टोकन जारी करने के नए नियम लागू — 02 एकड़ तक 01 टोकन, 02 से 10 एकड़ तक 02 टोकन, 10 एकड़ से अधिक पर 03 टोकन

TEJASWI NATH SONI

November 20, 2025

रायपुर/बलौदाबाज़ार, 20 नवम्बर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED) ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में किसानों को धान उपार्जन हेतु टोकन जारी करने को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार धान खरीदी अवधि 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।

 

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए किसानों को उनके रकबे के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे, ताकि केंद्रों में भीड़ कम हो और खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

 

 

 

टोकन पात्रता — रकबा आधारित नई व्यवस्था

 

आदेश में किसानों के रकबे के अनुसार अधिकतम टोकन की पात्रता इस प्रकार तय की गई है :

 

किसान की भूमि (रकबा) टोकन की पात्रता

 

02 एकड़ तक भूमि वाले किसान अधिकतम 01 टोकन

02 एकड़ से 10 एकड़ तक भूमि वाले किसान अधिकतम 02 टोकन

10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान अधिकतम 03 टोकन

 

 

 

 

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

 

MARKFED ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि—

 

टोकन प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए

 

किसानों को व्हाट्सएप मैसेज, पंचायत स्तर पर सूचनाएं एवं सूचना-पट्ट के माध्यम से जानकारी दी जाए

 

प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर टोकन वितरण की स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

 

 

 

 

किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम

 

इस आदेश का उद्देश्य—

 

केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ नियंत्रित करना

 

खरीदी की गति तेज करना

 

किसानों को टोकन जारी करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना

 

 

किसानों से अपील की गई है कि वे अपने रकबे के अनुसार निर्धारित टोकन लेकर ही केंद्रों में पहुंचे, जिससे खरीदी कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

सह संपादक

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