घर में आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास — सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना पर न्यायालय का फैसला

TEJASWI NATH SONI

November 20, 2025

बलौदाबाज़ार, 20 नवम्बर। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की प्रभावी विवेचना और ठोस साक्ष्यों के आधार पर भैंसापसरा में दो लोगों की जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती संजया रात्रे ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड से दंडित किया।


घटना का विवरण

दिनांक 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे आरोपी करण बघेल और दौलत सोनवानी ने भैंसापसरा स्थित वृद्धा आश्रम के पास कमला साहू के मकान में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी थी।
इस दौरान—

  • कमला साहू

  • सोनू साहू उर्फ़ गोलू

दोनों की जलकर मृत्यु हो गई।

साथ ही घर में मौजूद—

  • संध्या साहू

  • रानू साहू

गंभीर रूप से झुलसकर घायल हुए थे।

थाना सिटी कोतवाली में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 153/2024, धारा 302, 307, 436, 342, 120B भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।


जांच में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य

जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी नशे के आदी थे और मृतिका के घर के सामने लगातार गाली-गलौज और उत्पात मचाते थे।
घटना वाली रात गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपियों ने मृतिका को धमकी दी थी कि वे उसके घर को आग लगा देंगे।
इसी रंजिश के चलते दोनों ने मिलकर घर में आग लगाने की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया।


सिटी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा और टीम ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर—

  • वैज्ञानिक साक्ष्य

  • प्रत्यक्षदर्शियों के बयान

  • परिस्थिति जन्य प्रमाण

के आधार पर मजबूत केस तैयार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।


न्यायालय का फैसला

मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर दोनों आरोपियों को निम्नानुसार सजा सुनाई—

📌 धारा 120B भादवि

  • आजीवन कारावास

  • ₹500–₹500 अर्थदंड

📌 धारा 342 भादवि

  • 1 वर्ष का साधारण कारावास

📌 धारा 436 भादवि

  • 10–10 वर्ष का कठोर कारावास

  • ₹1000–₹1000 अर्थदंड

📌 धारा 302 भादवि (दो बार)

  • आजीवन कारावास (दो बार)

  • ₹1000–₹1000 अर्थदंड

📌 धारा 307 भादवि (दो बार)

  • 10–10 वर्ष कठोर कारावास

  • ₹1000–₹1000 अर्थदंड

न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ–साथ भुगती जाएंगी।


दोषी आरोपी

  1. करण उर्फ भुखऊ बघेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी भैंसापसरा

  2. दौलत सोनवानी, उम्र 26 वर्ष, निवासी भैंसापसरा

District Bureau Chief BALODA BAZAR

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